दरोगा जी को रौब गांठ कर अधिवक्ता का चालान करना पड़ा महंगा,चालान की रकम दरोगा ने निजी खाते में डलवायी,एस एस पी ने लाइन हाजिर कर बैठायी विभागीय जांच।
टिहरी (उत्तराखण्ड ) देहरादून के अधिवक्ता अमित तोमर की कार का ₹500 का चालान किया। चालान की राशि निजी खाते में डालने पर दरोगा दीपक लिंगवाल को एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह ने किया लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ इस प्रकरण की जांच सी ओ चंबा सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को सौंप गई है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता अमित तोमर उत्तरकाशी कोर्ट में एक मुकदमे में पैरवी कर वाया चंबा (टिहरी) देहरादून लौट रहा थे। चंबा पार कर कुछ ही किलोमीटर चले होंगे की देखा कि पुलिस गाड़ियों को रोक उनकी जांच कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी के सभी कागज़ात दिखाये गये।लेकिन पुलिस द्वारा 177 एमबी एक्ट में चालान कर दिया गया।
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आपको बता दें कि चालान की रकम निजी खाते में प्राप्त करने के लिए यह पुलिस गिरी देहरादून के अधिवक्ता अमित तोमर को उत्तराखंड की टिहरी जिले की पुलिस ने दिखाई मामला गुरुवार का है।जब अधिवक्ता अमित तोमर मुकदमे की पैरवी कर उत्तरकाशी से देहरादून बाय चंबा लौट रहे थे।चंबा के पास पुलिस ने उनके कार के सभी कागजात नियम से होने के बावजूद उनकी कर का ₹500 का चालान काट दिया।
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इसके बाद जमाने की राशि भरने के लिए वहां पर तैनात दरोगा नागनी चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल ने जो क्यू आर कोड दिया उसमें चालान की राशि सीधे दरोगा दीपक लिंगवाल के खाते में चली गई।इस बात का अधिवक्ता अमित तोमर द्वारा विरोध करने पर दरोगा दीपक लिंगवाल ने रोक कर कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिए जाओगे। और भय दिखाया गया की रात टिहरी जेल में काटनी पड़ेगी फिर चालान का कागज अधिवक्ता के मुंह पर फेंक कर उन्हें चला कर दिया।
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आरोपी है कि इस कृत्य में दरोगा दीपक लिंगवाल के साथ अन्य दो पुलिस कार्मिक भी शामिल थे अधिवक्ता अमित तोमर ने पुलिस के इस कृत्य शिकायत पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के साथ टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह से आरोपी पुलिस कर्मियों कार्मिकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है साथ ही इस पूरे वाक्य को अधिवक्ता तोमर ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है।
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प्रकरण का संज्ञान टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने लिया और चौकी इंचार्ज दीपक लिंग वालों को तत्काल प्रभाव से लेना हाजिर कर दिया साथ ही प्रकरण की पूरी जांच करने के लिए सी ओ चबा सुरेंद्र प्रसाद बलूनी को जिम्मेदारी दी गई है जिसमें यह स्पष्ट करेंगे की चौकी इंचार्ज दीपक लिंग वालों ने चालान की चरण की राशि निजी खाते में क्यों ली इससे पहले कितनी राशि उनके बैंक खाते में डाली गई है।
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इसके लिए उनके बैंक के स्टेटमेंट निकलवाएंगे बता दें कि 177 एमबी एक्ट में चालान किया गया था। टिहरी पुलिस के दरोगा दीपक लिंगवाल ने अधिवक्ता अमित तोमर की कर uk07 भी भी 5842 का चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 170 में किया यह धारा तब लगाई जाती है जब यातायात नियमों का उल्लंघन स्पष्ट ना हो रहा हो इसका मतलब है कि उन्होंने उल्लंघन जिस पर कोई सीधा-सीधा कारण नही है।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa