Big Breking- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन पर लगाई रोक, सोमवार को हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई।

Big Breking- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने सिंबल आवंटन पर लगाई रोक, सोमवार को हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई।

देहरादून: पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिंबल आवंटन अस्थायी रूप से स्थगित राज्य में पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर सोमवार को दोपहर 2 बजे तक चुनाव चिन्ह (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

यह निर्णय उन मतदाताओं से संबंधित है जिनका नाम निकाय और पंचायत दोनों क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। उच्च न्यायालय ने ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सोमवार को 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है।

प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई थी। जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं।

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खास बात यह है कि सोमवार को प्रदेश के 12 जिलों में आयोग द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन किया जाना है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग असमंजस में दिखाई दे रहा है।ऐसे में आयोग ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए फौरी तौर पर सिंबल आवंटन के लिए 2 तक रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व निर्णय को लेकर लिखित पक्ष भी प्रस्तुत किया है। राज्य निर्वाचन आयोग अब कोर्ट के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कानूनी पहलुओं का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, और चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग हर निर्णय सावधानीपूर्वक ले रहा है।

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uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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