Big Breking- नैनीताल में राजनीतिक भूचाल, दोबारा होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश ,इधर गायब सदस्यों के परिजन भी पहुंचे HC

Big Breking- नैनीताल में राजनीतिक भूचाल, दोबारा होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश ,इधर गायब सदस्यों के परिजन भी पहुंचे HC

 

नैनीताल में कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण होने के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा करने का आदेश दिया है।

नैनीताल।नैनीताल में कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण होने के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट लापता हुए जिला पंचायत सदस्यों का अभी तक पता नहीं लगने से नाराज है। इस मामले में एसएसपी ने कहा कि उन्होंने प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखा है।

नैनीताल: जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में 5 सदस्यों का अपहरण किये जाने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस के प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है. इन सदस्यों के मिलने के बाद नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिये अब नई तिथि में मतदान होगा।

नैनीताल जिले के गुम हुए 5 सदस्य शाम तक बरामद नहीं हुए हैं. जिस पर जिलाधिकारी वन्दना ने कोर्ट के समक्ष नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का दोबारा चुनाव करने की संस्तुति चुनाव आयोग को भेजने का सुझाव दिया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने मतदान स्थल के निकट से जिला पंचायत सदस्यों के अपहृत होने की शिकायत तल्लीताल थाने में दर्ज न होने पर गम्भीर रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही के संकेत दिया हैं।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई। दोपहर के समय हुई सुनवाई में दस जिला पंचायत सदस्य,नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य,विधायक सुमित हृदयेश,पूर्व विधायक संजीव आर्य भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में मौजूद दस सदस्यों को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में मतदान केंद्र ले जाकर मतदान करवाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि गुम हुए सदस्यों ने शपथ पत्र दिया है कि उनका जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। जबकि पुष्पा नेगी के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि जिस शपथ पत्र को पूर्व दिए जाने की बात की जा रही है उन शपथ पत्रों का स्टाम्प 14 अगस्त को 2.30 बजे खरीदे गए हैं। जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है।कोर्ट में शाम को हुई सुनवाई के दौरान जबरन उठाये गए जिला पंचायत सदस्यों के परिजन भी मौजूद थे। जिनके बयान भी हाईकोर्ट में दर्ज हुए हैं।उन्होंने अपने परिजनों का पता लगाने की अपील की है।एक सदस्य के परिजन ने कोर्ट के समक्ष उन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने 5 सदस्यों को बलपूर्वक उठाया। जिनमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, आनन्द सिंह दर्मवाल, चतुर बोरा,शंकर सिंह कोरंगा के नाम मुख्यतः शामिल हैं।

इस मामले का दोपहर में मुख्य न्यायधीश की कोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, डॉ. महेंद्र पाल,बार एसोसिएशन अध्यक्ष दुर्गा सिंह रावत, डी के जोशी आदि ने 5 जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाने की जानकारी दी। जिस पर खण्डपीठ ने जिलाधिकारी व एसएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में तलब किया। उन्हें अपहृत सदस्यों को ढूंढकर लाने के निर्देश दिये। शाम साढ़े चार बजे मामला पुनः सुनवाई के लिये पेश हुये। तब कोर्ट में वीसी के जरिये पेश हुए जिलाधिकारी व एसएसपी ने बताया कि उक्त 5 सदस्य नहीं मिले हैं। जिस पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों की मंशा पर गम्भीर सवाल उठाए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने कोर्ट के समक्ष सुझाव दिया कि उक्त सदस्यों के न मिलने की स्थिति में नई तिथि में नए सिरे से मतदान किया जाएगा। इस सम्बंध में वे रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी. जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।

इधर गायब सदस्यों के परिजन भी पहुंचे HC

पांच लापता जिला पंचायत सदस्यों का अब तक नहीं लगा सुराग। पुलिस की खोज नाकाम रही, वहीं लापता सदस्यों के परिजन हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।हाईकोर्ट ने एसएसपी को अपहरण के मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
डीएम मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को री-पोल की सिफारिश के साथ भेजेंगी।अब सोमवार को होगी इस मामले की अहम सुनवाई।

इधर देर रात

– नैनीताल से पांच जिला पंचायत सदस्यों को जबरन ले जाने का मामला
– तल्लीताल थाने में दर्ज हुआ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा
– BNS की धारा 140(3)223,221,174 में FIR दर्ज
– एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर हुई FIR

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