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चैक बाउंस में आरोपी को ढ़ाई लाख रूपये का अर्थदंड,छह माह का कठोर कारावास इस न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

चैक बाउंस में आरोपी को ढ़ाई लाख रूपये का अर्थदंड,छह माह का कठोर कारावास इस न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला


खटीमा। न्यायालय अपर मुख्य मजिस्ट्रेट ने चैक बाउंस मामले में एक आरोपी को छह माह का कठोर कारावास और ढ़ाई लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।ब्लॉक के सामने सितारगंज रोड निवासी लक्ष्मणदास गोयल ने अधिवक्ता रमनदीप सिंह सेठी के माध्यम से न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 4 अक्तूबर 2017 को राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने दोस्ती के नाते दो लाख रूपये चैक के माध्यम से उधार लिए थे और एक साल में रूपये लौटाने की बात कही थी। जिसके बाद बहुत तलब तकाजा करने के बाद राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने 10 जून 2019 को दो लाख रूपये का चैक दिया। चैक बैंक में लगाने पर चैक बाउंस हो गया। पीड़ित ने अधिवक्ता रमनदीप सिंह सेठी के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 15 जुलाई 2019 को वाद दायर किया। अधिवक्ता सेठी ने मामले की पैरवी की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गा शर्मा दोनों पक्षों के साक्ष्यों और गवाहों को सुना। मजिस्ट्रेट दुर्गा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रवाल रेडीमेड मैन चौराहा कान्हा होटल गली निवासी आरोपी राजेंद्र कुमार अग्रवाल को धारा 138 अधिनियम में दोषी पाए जाने पर छह माह का कठिन कारावास की सजा और ढ़ाई लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख चालीस हजार रूपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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