खटीमा- चैक बाउंस के मामले में भाजपा नेता निर्वतमान सभासद पावस गुप्ता को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा और तीन लाख रूपये का हुआ जुर्माना।
खटीमा। चैक बाउंस के मामले में न्यायालय अपर सिविल जज जेडी-जेएम ने एक आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा तथा तीन लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। वार्ड संख्या 14 निवासी जगदीश चंद्र गुप्ता ने अधिवक्ता अमित अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि पावस ट्रेडर्स टनकपुर रोड, वार्ड संख्या 14 निवासी पावस गुप्ता के बीच अच्छी जान पहचान थी और वह एक-दूसरे को भली-भांति पहचानते थे।
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पावस गुप्ता ने अपनी घरेलू आर्थिक आवश्यकतावश उससे 20 जुलाई 2021 को दो लाख रूपये तथा 22 जुलाई 2021 को डेढ़ लाख रूपये बतौर कर्ज के रूप में उधार लिए। जिसके बाद पावस गुप्ता ने उन्हें 27 जुलाई 2021 को अपनी फर्म पावस ट्रेडर्स के खाते का दो लाख रूपये का चैक तथा 29 जुलाई 2021 को डेढ़ लाख रूपये का चैक एक्सिस बैंक का दिया। जब उसके द्वारा चैक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। उनके द्वारा पावस गुप्ता को चैक बाउंस होने के बारे बताया और धनराशि की मांग की तो उसके द्वारा धनराशि लौटाने के लिए टालमटोल करते हुए धनराशि वापस नहीं की गई। अधिवक्ता ने 6 सितंबर 2021 को न्यायालय अपर सिविल जज जेडी-जेएम में परिवाद प्रस्तुत किया।
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अपर सिविल जज जेडी-जेएम अमित भट्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त पावस गुप्ता के खिलाफ धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 में एक चैक बाउंस दोषसिद्ध होने पर तीन माह के सश्रम कारावास की सजा तथा तीन लाख रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। साथ ही अभियुक्त को आदेशित किया गया कि जुर्माने की राशि में से 2 लाख 90 हजार रूपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करे तथा 10 हजार रूपये जुर्माना सरकार के खाते में अदा करे।
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जुर्माने की धनराशि न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रतिकर की धनराशि अदा न करने पर प्ररिवादी दप्रस 1973 के अंतर्गत अभियुक्त से प्रतिकर की धनराशि वसूलने का अधिकारी होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa