खटीमा- बाढ़ पीड़ित के नाम पर नियम विरुद्ध लिए गए चेकों को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद दर्जनों लोगों द्वारा तहसीलदार खटीमा को चेक किये गए वापस,
खटीमा(उधम सिंह नगर) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 जुलाई 2024 को खटीमा क्षेत्र में आई आपदा के उपरांत स्वयं खटीमा आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर आपदा पीड़ितों को तात्कालिक सहायता दिए जाने के निर्देश उपरांत जहां दस करोड़ की राशि आपदा पीड़ितों के सहायार्थ जारी की थी।जिसमे कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से तथ्यों को छिपाकर चेक ले लिये गए थे।प्रशासन की चेतावनी के उपरांत खटीमा में अब तक 25 लोग अहैतुक राशि के चेक वापस कर चुके हैं।
तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक चेक पहुंच गए हैं। उनकी पहचान का काम किया जा रहा है। एक बार पहचान का काम पूरा होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के परिवार में एक से अधिक चेक बरामद हुए तो उनके विरुद्ध आपदा अधिनियम में कार्रवाई की जानी है।
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तहसीलदार, ने बताया कि जब से यह निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बाद 25 लोगों ने चेक वापस किए हैं। इनके एक परिवार में एक से अधिक चेक आ गए थे। तहसीलदार जोशी ने बताया कि वह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चेक उन परिवारों को देने के लिए आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। संज्ञान में यह आया है कि बेहद धनाड्य व्यक्तियों ने भी यह चेक प्राप्त किए हैं। ऐसे में लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग अपने चेक वापस कर दें। ताकि वास्तविक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
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बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 जुलाई 2024 को खटीमा क्षेत्र में आई आपदा के उपरांत स्वयं खटीमा आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर आपदा पीड़ितों को तात्कालिक सहायता दिए जाने के निर्देश उपरांत जहां दस करोड़ की राशि आपदा पीड़ितों के सहायार्थ जारी की थी।आपदा के अंतर्गत तहसील खटीमा में दिनांक 16 जुलाई 2024 तक बाढ़ प्रभावित 13,372 परिवारों को ₹ 5000 प्रति प्रभावित परिवार के हिसाब से कुल 6,68,60,000( 6 करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार रुपए ) दैविक आपदा के अंतर्गत अहैतुक सहायता के रूप में राहत धनराशि का वितरण किया गया था।
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प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनी
किसी भी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक चैक तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किये हैं या एक ही परिवार में एक से अधिक चैक प्राप्त किये हैं।वह तहसील कार्यालय खटीमा में स्वतः ही चैक जमा कर दें। अन्यथा जाँच में पाये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की संसुगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यावाही अमल में लायी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का होगा।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa