मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर खटीमा में आपदा पीड़ितों को प्रशासन ने 10 हजार परिवारों को 5 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए तात्कालिक सहायता राशि की वितरित,नियम विरुद्ध लिये गये चैक को लेकर प्रशासन हुआ सख्त,होगी जांच।
किसी भी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक चैक तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किये हैं या एक ही परिवार में एक से अधिक चैक प्राप्त किये हैं।वह तहसील कार्यालय खटीमा में स्वतः ही चैक जमा कर दें। अन्यथा जाँच में पाये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की संसुगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यावाही अमल में लायी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का होगा।
खटीमा(उधम सिंह नगर) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 जुलाई 2024 को खटीमा क्षेत्र में आई आपदा के उपरांत स्वयं खटीमा आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर आपदा पीड़ितों को तात्कालिक सहायता दिए जाने के निर्देश उपरांत जहां दस करोड़ की राशि आपदा पीड़ितों के सहायार्थ जारी की थी। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के उपरांत खटीमा तहसील प्रशासन लगातार आपदा पीड़ितों को तात्कालिक सहायता पहुंचाने के लिए महाअभियान चला रहा है।
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खटीमा में आपदा पीड़ितों के सहायार्थ चला जा रहे कार्यक्रम के बारे में खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया की तहसील खटीमा क्षेत्र अंतर्गत14 जुलाई 2024 तक बाढ़ प्रभावित 1300+3000+3500+2250 =10,050 परिवारों को₹5000 प्रति प्रभावित परिवार के हिसाब से कुल6500,000 +1,50,00000 +1,75,000000+1,12,50,000=5,02,50,0,000( पांच करोड़ दो लाख पचास हजार रुपए दैविक आपदा के अंतर्गत अहैतुक सहायता के रूप में राहत धनराशि का वितरण किया गया एवं 2750 राशन कीटों का वितरण बाढ़ प्रभावित परिवार को किया गया है।
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प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आपदा राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रभावितों को शीघ्र एवं तीव्र सहायता दिए जाने का अभियान तहसील क्षेत्र में जारी है।आपदा प्रभावित अंतिम व्यक्ति तक जब तक सहायता नही पहुंच जारी प्रशासन की टीम का अभियान जारी रहेगा।
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दिनांक 08.07.2024 को आई बाढ़ आपदा में तहसील खटीमा अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता के रूप में 5000 रूपये का चैक वितरण किया गया हैं। जिसमें यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक चैक तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किये हैं या एक ही परिवार में एक से अधिक चैक प्राप्त किये हैं, वह तहसील कार्यालय खटीमा में स्वतः ही चैक जमा कर दें अन्यथा जाँच में पाये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की संसुगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यावाही अमल में लायी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का होगा।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa