बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई , असिसटेंट मैनेजर सहित 3 को जेल और अर्थ दंड की सुनाई सजा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। तीनें पर जुर्माना भी लगाया है।
17 अक्टूबर, 2019 को एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान का दौरा किया था, जहां पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। नमूने एकत्र किए गए और रामनगर कान्हा जी वितरक के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए।
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इसके बाद उत्तराखंड के ही रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में फोरेंसिक जांच आयोजित किया गया था। दिसंबर 2020 में राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट मिली जिसमें मिठाई की घटिया गुणवत्ता का संकेत दिया गया था। इसके बाद व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिसटेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
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इसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसी दुकान में जाकर चार पैकेट खरीदे और सीलबंद पैकेट देकर किसी प्रत्यायित लैब से जांच करने को कहा। दुकानदार के इनकार करने पर उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुकानदार को नोटिस दिए। 8 दिसंबर को 2020 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अपील कर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच करने की बात कही।गाजियाबाद स्थित लैब में भी सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए।
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मामले में यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया।सुनवाई के बाद, अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत उन्होंने दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 माह के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को 6 माह के कैद सुनाई है। उन्हें 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
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पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार को 6 माह के कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड देना होगा।
अदालत ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “अदालत में पेश किए गए सबूत स्पष्ट रूप से उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के बारे में बताते हैं।” पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa