ज्वैलर्स के घर व दुकान में लूटपाट करने के मुख्य दोषी आरोपी को सात साल की सजा 30 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित।
खटीमा। आठ साल पहले नानकमत्ता में ज्वैलर्स व उसकी पत्नी, पुत्र को बंधक बनाकर घर व दुकान में लूटपाट करने के मुख्य दोषी आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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नानकमत्ता निवासी सुधीर रस्तोगी ने 10 मार्च 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हथियार बंद अज्ञात लोगों ने उसके घर व दुकान में घुसकर पांच किग्रा चांदी के जेवरात, 250 ग्राम सोना, 200 ग्राम मरम्मत के लिए आया सोना, 300 ग्राम पत्नी व पुत्रवधु के सोने के आभूषण, लाइसेंसी बंदूक, 40 हजार की नगदी लूट ली थी।
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इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उत्तर प्रदेश रामपुर मिलक निवासी भगवान दास, फतेहपुर संभल निवासी बाबूराम, अल्लापुर बदायूं के लल्ला वर्मा, लक्ष्मीनगर अंबाला के आकाश दुआ के अलावा राजकुमार, खालिद, मुजाहिद व महेश शर्मा को चिहिन्त किया गया। इसके बाद यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने इस मामले में 12 गवाह पेश किए। न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने दलीलें सुनने के बाद इस मामले में बिहार जिला आरा भोजपुर पीरो पसुटोला गांव निवासी राजकुमार को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित कर हल्द्वानी उपकारागार भेज दिया।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa