डॉयल 112 पर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना पड़ा महंगा, पुलिस ने व्यक्ति के विरुद्ध धारा- 83 पुलिस अधिनियम में  10 हजार रुपये का किया चालान।

डॉयल 112 पर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना पड़ा महंगा, पुलिस ने व्यक्ति के विरुद्ध धारा- 83 पुलिस अधिनियम में  10 हजार रुपये का किया चालान।

जाजर देवल ( पिथौरागढ़) थाना जाजरदेवल में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जिसमें कॉलर हिमांशु धामी पुत्र श्री किशन सिंह निवासी पण्डा द्वारा बताया गया कि उनकी बाईक कहीं गुम हो गयी जो काफी तलाश करने पर भी नही मिल रही है । उक्त सूचना पर  उ0नि0 अमित कलखुड़िया  व हमराही कर्म0 गणों द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जानकारी की गई तो देखा कि उपरोक्त व्यक्ति की बाईक पण्डा में उसी स्थान पर खड़ी थी । आस पास दुकानदारों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया कि हिमांशु धामी द्वारा अपनी बाईक सुबह यहीं पर खड़ी की थी तथा तब से यहीं पर है, कोई इसकी बाईक नही ले गया था ।

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शिकायतकर्ता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि शराब के नशे में उसने गलती से फोन कर दिया था । शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा 112 पर कॉल कर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध धारा- 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 10,000/- रु0 का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई ।

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पुलिस द्वारा आम जनमानस की त्वरित सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर- 112 जारी किया गया है, जिसमें आने वाली प्रत्येक कॉल पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। सभी जनसामान्य से अपील है कि हेल्प लाइन नम्बरों का गलत उपयोग न करें। फर्जी सूचना देने वालों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

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