खटीमा-सरकारी जमीन बेचने वाले आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश ने सुनाई अलग-अलग धाराओं में दस हजार रुपये अर्थदंड व तीन साल की सजा।
खटीमा- उधम सिंह नगर। सरकारी जमीन बेचने के आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं में हुई सजा में दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बताते चलें कि तत्कालीन उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग ने 2017 में खटीमा निवासी महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ सरकारी जमीन बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने धारा 420, 467, 471 में मुकदमा दर्ज किया था।
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इस मामले में नौ दिसंबर को अपर सेशन न्यायाधीश ने सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने बताया कि इस मामले में आरोपी निचली अदालत में दोषमुक्त हो गया था। जिसके खिलाफ सरकार अपील में गई। नौ दिसंबर को अपर सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे ने तीनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष का कठोर करावास और दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।
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आरोपी ने अमाऊं सरकारी जमीन लोगों के बेच दी थी। जब सरकार को आईटीआई के लिए आवश्यकता हुई तो पता चला कि जमीन बेच दी गई है। राजस्व विभाग ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आज उस जमीन पर आईटीआई संचालित हो रहा है।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa





