खटीमा-सरकारी जमीन बेचने वाले आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश ने सुनाई अलग-अलग धाराओं में दस हजार रुपये अर्थदंड व तीन साल की सजा।

खटीमा-सरकारी जमीन बेचने वाले आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश ने सुनाई अलग-अलग धाराओं में दस हजार रुपये अर्थदंड व तीन साल की सजा।

 

खटीमा- उधम सिंह नगर। सरकारी जमीन बेचने के आरोपी को अपर सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं में हुई सजा में दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बताते चलें कि तत्कालीन उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह के मार्गदर्शन में  राजस्व विभाग ने 2017 में खटीमा निवासी महेंद्र अग्रवाल के खिलाफ सरकारी जमीन बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने धारा 420, 467, 471 में मुकदमा दर्ज किया था।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/26076

इस मामले में नौ दिसंबर को अपर सेशन न्यायाधीश ने सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने बताया कि इस मामले में आरोपी निचली अदालत में दोषमुक्त हो गया था। जिसके खिलाफ सरकार अपील में गई। नौ दिसंबर को अपर सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मूंडे ने तीनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष का कठोर करावास और दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/26061

आरोपी ने अमाऊं सरकारी जमीन लोगों के बेच दी थी। जब सरकार को आईटीआई के लिए आवश्यकता हुई तो पता चला कि जमीन बेच दी गई है। राजस्व विभाग ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आज उस जमीन पर आईटीआई संचालित हो रहा है।
—————————-

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/26094

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की, छठ घाट पर ढलते सूर्य को अर्घ्य देने उमड़ा हुजूम, 36 घंटे निर्जला व्रत के बाद तोड़ेंगी व्रत।