आपदा से जुड़ी भ्रामक पोस्ट, वीडियो और फोटो प्रसारित करने पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, बनबसा में युवक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा हुआ दर्ज।
बनबसा ( चंपावत ) आपदा की स्थिति में अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर चंपावत पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार 2 सितंबर को पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, भाजपा युवा मोर्चा बनबसा के नगर अध्यक्ष जतिन देऊपा ने थाना बनबसा में शिकायत दर्ज कराई थी कि फागपुर निवासी आनंद सिंह मेहर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपदा से जुड़ी भ्रामक पोस्ट, वीडियो और फोटो प्रसारित कर रहे हैं। इन सामग्रियों से लोगों में डर और भ्रम फैल रहा है, साथ ही समाज में अशांति और आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि बिना किसी सबूत के विभिन्न विभागों और सामाजिक व्यक्तियों पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंपावत ने तत्काल थानाध्यक्ष बनबसा को वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर थाना बनबसा में FIR संख्या 83/25, धारा 353(1)b, 353(2) BNS और 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवेचना उपनिरीक्षक निर्मल लटवाल द्वारा की जा रही है।
🔹 जनता से अपील
पुलिस अधीक्षक चंपावत ने लोगों से अपील की है कि राहत एवं बचाव कार्य में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें।
किसी भी प्रकार की झूठी या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें।
केवल आधिकारिक और प्रमाणित सूचना पर ही विश्वास करें।
अनावश्यक यात्रा से बचें, और अत्यावश्यक स्थिति में ही मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर यात्रा करें।
बाढ़, भूस्खलन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें।
🚨 पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
📞 आपातकालीन संपर्क नंबर
पुलिस कंट्रोल रूम: 112, 9411112984, 05965-230276
आपदा कंट्रोल रूम: 7895318895
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa





