देहरादून गुच्चुपानी हत्याकांड: बेरहमी से हत्या करने पर तीन को फांसी, दो को उम्रकैद की सजा

देहरादून गुच्चुपानी हत्याकांड: बेरहमी से हत्या करने पर तीन को फांसी, दो को उम्रकैद की सजा।

Dehradun Crime News: देहरादून। गुच्चुपानी नाले में साल 2022 में हुए ई-रिक्शा चालक की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिबा की अदालत ने तीन दोषियों—अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप—को फांसी की सजा दी है। वहीं साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

पत्नी का गुनाह साबित न होने पर बरी

मृतक की पत्नी पर आरोप था कि उसका अवैध संबंध दोषी साबिर अली से था और इसी कारण हत्या की साजिश रची गई। हालांकि अदालत में उसके खिलाफ आरोप सिद्ध न हो पाने पर उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

पत्थरों से कुचलकर की गई थी हत्या

30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक 28 नवंबर 2022 को तीन सवारियां लेकर गुच्चुपानी गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। अगले दिन 29 नवंबर को उसकी पत्थरों से कुचली लाश गुच्चुपानी नाले में मिली। पुलिस जांच में यह मामला सोची-समझी हत्या निकला।

सजा के साथ जुर्माना और मुआवजा भी

अदालत ने पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही आदेश दिया कि साबिर अली और रईस खान मृतक के बच्चों को मुआवजे के तौर पर एक-एक लाख रुपये तीन महीने के भीतर अदा करेंगे।

मानसिक व मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के बाद तय हुई सजा

अदालत ने दोषियों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसके आधार पर सजा तय की गई।—

घटनाक्रम: कब क्या हुआ

28 नवंबर 2022 : चालक ई-रिक्शा से घर से निकला

29 नवंबर 2022 : नाले में पत्थरों से कुचला शव मिला

1 दिसंबर 2022 : पांच आरोपी गिरफ्तार

15 जनवरी 2023 : छठा आरोपी रईस खान गिरफ्तार

24 फरवरी 2023 : पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया

5 अगस्त 2023 : आरोप तय हुए

17 अगस्त 2023 : गवाही की प्रक्रिया शुरू

23 जुलाई 2025 : फैसला सुरक्षित रखा गया

5 अगस्त 2025 : पांच दोषी करार, पत्नी बरी

22 अगस्त 2025 : तीन को फांसी, दो को उम्रकैद

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