नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आया नया मोड़, हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को दिया आदेश।

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आया नया मोड़, हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को दिया आदेश।

NAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH
जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल चुनाव का विवाद खत्म नहीं हो रहा है. अब मतपत्र की टेंपरिंग और ओवर राइटिंग का आरोप लगा है।

नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मतपत्र में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग का आरोप लगाते हुए मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की ओर से आरोप लगाया गया कि काउंटिंग के दौरान मतपत्र से छेड़छाड़ कर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को हराने और बीजेपी प्रत्याशी दीपा देवी को जिताने की कोशिश हुई। साथ ही काउंटिंग नाइट को देर रात नोटिस भेजने का भी आरोप सामने आया।

कोर्ट का बड़ा आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी पक्ष के वकील, लीगल एक्सपर्ट्स और एडवोकेट जनरल शामिल होंगे। कमेटी गुरुवार 21 अगस्त सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल स्थित ट्रेज़री में रखे बैलेट बॉक्स और काउंटिंग की रात के CCTV फुटेज की जांच करेगी।

सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम

कोर्ट ने साफ किया है कि वीडियोग्राफी और CCTV फुटेज देखने के दौरान केवल 9 लोग मौजूद रहेंगे — दोनों प्रत्याशी, दोनों पक्षों के तीन-तीन वकील और चुनाव आयोग का अधिवक्ता। इसके अलावा किसी अन्य को मौके पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी एसपी सिटी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र को सौंपी गई है।

आगे की सुनवाई

कमेटी की रिपोर्ट और उसके ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।

👉 यह विवाद नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की वैधता पर बड़ा असर डाल सकता है।

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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