Big Breking- नैनीताल हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में हर बार मिलेगा आरक्षण, जानिए पूरा मामला।
NAINITAL HIGH COURT- नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले पर पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड सरकार के आदेश को रद्द किया।
राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश में कहा गया था कि यदि किसी पूर्व सैनिक को राज्य सरकार की नौकरी में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा इस आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा।
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने संबंधी राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को रद्द कर दिया है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई थी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाले सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूर्व सैनिकों को हर बार आरक्षण मिलेगा। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने संबंधी राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को ”उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993” के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है।यह अधिनियम उत्तराखंड में भी लागू है।
मामले के अनुसार राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को शासनादेश जारी कर कहा था कि जिस पूर्व सैनिक को एक बार राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जायेगा तो वो दोबारा आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इस जीओ को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तराखंड सरकार को 22 मई 2020 को शासनादेश ”उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993” के खिलाफ है। क्योंकि उक्त अधिनियम में भूतपूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने का उल्लेख नहीं है। और यही अधिनियम उत्तराखंड में भी लागू है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है।