उत्तराखण्ड एसटीएफ एंव ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने नकली दवा गिरोह का किया भंडाफोड, भारी मात्रा में टैबलेट्स और कच्चा माल बरामद, कई राज्यों तक फैला नकली दवाओं का कारोबार, मामले में तीन गिरफ्तार।
उत्तराखण्ड एसटीएफ की सूचना पर एसटीएफ एंव ड्रग विभाग की टीम द्वारा रूडकी में फर्जी दवा गिरोह का भंडाफोड।
> भारी मात्रा में टैबलेट्स व कच्चा माल बरामद।
> एसटीएफ की दवाई माफियाओं के विरूद्ध सर्जिकल स्ट्राईक
FAKE MEDICINE IN ROORKEE
रुड़की में एसटीएफ और ड्रग विभाग की छापेमारी में टैबलेट्स एवं कच्चा माल बरामद, 3 लोगों से मांगा गया लाइसेंस और रिकॉर्ड.
देहरादून: रुड़की में फर्जी दवा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जहां एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम ने भारी मात्रा में टैबलेट्स एवं कच्चा माल बरामद किया है।इसके साथ ही मौके पर मिले 3 लोगों को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर दवाइयों के खरीद-बेच और स्टोर करने का लाइसेंस दिखाने को कहा गया है। वहीं, लाइसेंस और दवाइयों के खरीद-बेच के रिकॉर्ड ना दिखाने की स्थिति में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में तहत कार्रवाई की जाएगी।
27 जून को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था सरगना: बता दें कि बीती 1 जून को प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के रैपर के नकली आउटर बॉक्स, लेवल और क्यूआर कोड भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जिस संबंध में एसटीएफ की टीम ने सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने 27 जून को गैंग के सरगना और मास्टरमाइंड आरोपी नवीन बंसल को आशियाना गार्डन,भिवाड़ी (राजस्थान) से गिरफ्तार किया था।
सेलाकुई में की गई थी छापेमारी: आरोपी नवीन बंसल ने पूछताछ में बताया कि वो दवाइयां मित्तल लेबोरेटरी सेलाकुई और रुड़की में नरेश एवं लोकेश गुलाटी से बनवाता है। माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और खुद लेकर चला जाता है। मित्तल लेबोरेटरी में छापेमारी की गई तो वहां फैक्ट्री बंद थी। इसी बीच जानकारी मिली कि रुड़की में क्षेत्र में कुछ लोग बिना लाइसेंस के प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयां बिकी करते हैं। जिनके पास भारी मात्रा में दवाइयां मौजूद है।
इस सूचना पर एसटीएफ टीम और ड्रग विभाग की टीम ने रुड़की क्षेत्र में छापेमारी की. छापेमारी में लोकेश गुलाटी निवासी रामनगर (रुड़की) के घर के एक स्टोर में पैरासिटामोल 263 किलोग्राम, जिंक 2.400 किग्रा, पेरासिटामोल टेबलेट बरामद हुई। इसी दौरान नरेश और मोहतरम अली भी लोकेश गुलाटी के घर आए हुए थे। जिनके पास गाड़ी में अलग-अलग गत्ते में कई पैक किए हुए गोली बरामद हुए।
“तीनों लोगों ने दवाइयों के लाइसेंस मौके पर उपलब्ध नहीं कराए. जो कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 की धारा का उल्लंघन है। बरामद सामग्री को अलग से फार्म 15 औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अनुसार डिटेल भरी गई। साथ ही सभी बरामद सामग्री के नमूने लिए गए। तीनों लोगों को बीएनएस की धारा 35 (3) को नोटिस देकर हिदायत दी गई कि 15 दिन के भीतर दवाइयों के क्रय-विक्रय और स्टोर करने का लाइसेंस दिखाएंगे. लाइसेंस और दवाइयों के क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड ना दिखाने की स्थिति में आम जनता के स्वास्थ्य के हित में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
“- नवनीत भुल्लर, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड।
पूछताछः – अभियुक्त नवीन बंसल उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं दवाईयां डॉ मित्तल लेबोरेट्रीरी सेलाकुई देहरादून और रुड़की में नरेश और लोकेश गुलाटी से बनवाता हूँ और माल ट्रासपोर्ट के माध्यम से एंव स्वंय लेकर चला जाता हूँ। डॉ मित्तल लेबोरेटरी में छापेमारी की गई तो वहां उक्त फैक्ट्री बंद थी।इसके अतिरिक्त अन्य सूत्रों से सूचना मिली कि रूडकी हरिद्वार में क्षेत्र में कुछ व्यक्ति बिना लाईसेन्स के प्रतिष्ठित कम्पनियों की दवाईयां बिकी करते है।जिनके पास भारी मात्रा में दवाईयां मौजूद है।
इस सूचना पर एसटीएफ टीम एंव ड्रग विभाग की टीम द्वारा दिनांक 28.06.2025 द्वारा रूकी क्षेत्र में छापेमारी की गयी, उक्त छापेमारी में लोकेश गुलाटी पुत्र खेमचन्द गुलाटी नि० गली नम्बर 02. रामनगर रूडकी के घर के एक स्टोर में पैरासिटमोल 263 कि०ग्रा०, जिंक 02. 400 कि०ग्राम, पैरासिटामोल टेबलेट बरामद हुई। इसी दौरान प्रदीप धीमान पुत्र सतीश कुमार नि० 734 मकतुलपुरी रूडकी व मोहतरम अली पुत्र मुशरफ अली निवासी मौहल्ला पठानपुरा, देवबन्द भी लोकेश गुलाटी के घर वाहन संख्या यू०के० 08 एजी 1020 कार से आये जिनके पास अलग-अलग ही मूरे रंग के गत्ते में Oxalgin-DP के क्लियर पीवीसी में पैक किया हुआ 6600 टेबलेट तथा Oxalgin-DP अम्बर पीवीसी में पैक किया हुआ 9600 बरामद हुये। तीनो व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त समस्त दवाईयों के लाईसेन्स मौके पर उपलब्ध नहीं कराये गये। जोकि औषधी एवं प्रसाधन अधीनियम 1940 की धारा 18/27 की धारा का उल्लघन है। बरामद सामग्री को पृथक से फार्म 15 औषधी एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधी० के अनसार विवरण भरा गया तथा समस्त बरामद साम्रगी का नमूने जॉच हेतु लिये गये तथा उपरोक्त व्यक्तियों को बीएनएस की धारा 35 (3) को नोटिस देकर हिदायत दी गई कि 15 दिवस के भीतर दवाईयों को कय-विक्रय एवं स्टोर करने का लाईसेन्स प्रस्तुत करें, लाईसेन्स एवं दवाईयों के कय-विक्रय के रिकार्ड ना दिखाने की स्थिती में आमजन स्वास्थ्य के हित में औषधी एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधि० की धारा 18/27 के अर्न्तगत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
अभियुक्तगणों का विवरण – 1- लोकेश गुलाटी पुत्र खेमचंद गुलाटी उम्र 44 वर्ष निवासी गली नंबर 02 रामनगर कोतवाली गंगनहर रुड़की।
2- नरेश पुत्र सतीश कुमार उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर 734 मकतुलपूरी रुड़की।
3- मोहतरम अली पुत्र मुशरफ अली उम्र 49 वर्ष निवासी महोल्ला पठानपुरा देवबंद निकट असगरिया मदरसा थाना देवबन्द उ.प्र।
माल बरामदः
– 1- Zinc powder – 2kg 400gm
2-Paracetamol powder -263 kg
3-Bina packing goli- 12kg540gm
4-Zydes company ki goli- 16200 goli