प्रदेश भर के नगर निकायों में स्वीकृत पदों से अलग भर्ती सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार, बिना पद नियुक्त हुए लोगों की शासन ने विभाग ने सभी निकायों से मांगी रिपोर्ट।
उत्तराखंड के निकायों में 8 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, 700 कर्मचारियों को बिना पद भर्ती किए जाने का शक है।
देहरादून। नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलग भर्ती आउटसोर्स, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन कर्मी हटाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन ने एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी है। सचिव शहरी विकास नितेश झा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शहरी विकास विभाग के 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों से इतर किसी भी – प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
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उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक हैं। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले निकायों में बिना पदों के भर्ती के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर शासन ने नजर टेढ़ी कर दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी निकायों से रिपोर्ट मांगी है।बिना पदों के भर्ती कर्मियों पर गिरेगी गाज: उत्तराखंड में अब कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी हो सकता है। वहीं निकायों में नए बोर्ड के गठन से पहले शासन सभी निकायों में रखे गए ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को चिन्हित करने में लगा हुआ है। जो बिना पदों के भरे गए हैं।शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के सभी निकायों में 8,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं अलग-अलग सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी 8,000 आउटसोर्स कर्मचारियों में से तकरीबन 700 कर्मचारी ऐसे भर्ती किए गए हैं, जिनके पद स्वीकृत ही नहीं थे।
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शासन ने मांगी ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट: आपको बता दें कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती है। जिनके सापेक्ष कोई पद स्वीकृत नहीं होता है। शासन ने ऐसे पदों को लेकर के जो कि स्वीकृत नहीं हैं। कार्रवाई करने का मन बना लिया है। फिलहाल शासन अभी डाटा कलेक्ट कर रहा है. शासन ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से सभी निकायों से ऐसे कर्मचारियों की सूचना मांगी है, जिनके सापेक्ष पद स्वीकृत नहीं हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को उनके पदों से हटाया जाएगा।
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एडिशनल डायरेक्टर शहरी विकास विभाग डॉ ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे में स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी तरह के नियुक्ति दी गई है। उसको लेकर विभाग ने सभी निकायों से उन नियुक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है।
शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अगर इन कर्मियों को निकाय अपने स्तर पर नियमित वेतन देता है। तो संबंधित निकाय से ही वसूली की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर शहरी विकास विभाग डॉ ललित नारायण मिश्र ने बताया कि विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर सभी निकायों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa