धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मुहर ,विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट,आठ अहम मसलों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, पढ़ें अन्य फैसले।
देहरादून ( उत्तराखंड): सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 दिन के भीतर आज दूसरी बार कैबिनेट की गई। इस बैठक में आठ अहम मसलों पर चर्चा के बाद फैसलों पर मुहर लगी।
आज कैबिनेट की बैठक में 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दे दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इन फैसलों पर कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय।
गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में अनपुरक बजट को कैबिनेट ने किया पास।
लगभग 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट कैबिनेट ने किया मंजूर।
चीनी मिल में 68 मृतक आश्रित के पदों पर मिलेगी नौकरी।
मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को कैबिनेट ने हटाया।
चीनी मिल में ही 123 सीजन कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पदों को भरने को लेकर अगली कैबिनेट में होगा फ़ैसला।
दैनिक वेतन भोगी,संविदा कर्मचारियों के नियमतिकरण के फैसले पर चर्चा।
5 साल की जगह 10 साल की सेवा माना जाएगा नियमितीकरण का मानक।
नियमितकरण के लिए नियमावली बनाई जाएगी।
गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा एन०डी०आर०एफ० तथा एस०डी०आर०फ० की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।
राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ”स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ”स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति।
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति।
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाए” की सीमा तक हटाए जाने का निर्णय लिया गया है।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa