Traffictail

World Best Business Opportunity in Network Marketing
laminate brands in India
IT Companies in Madurai

प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति की हत्या मामले मे पत्नी को हुआ आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय ने दोषसिद्ध महिला पर 70,000 रुपये का भी लगाया अर्थदंड।

प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति की हत्या मामले मे पत्नी को हुआ आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय ने दोषसिद्ध महिला पर 70,000 रुपये का भी लगाया अर्थदंड।

पिथौरागढ़ ( उत्तराखंड) जिला सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ की कोर्ट में पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।साथ ही न्यायालय ने दोषसिद्ध महिला पर 70,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषसिद्ध करते हुए सुनीता देवी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।दोषसिद्ध की ओर से यदि अर्थदंड की धनराशि जमा की जाती है तो 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक की पुत्री को दी जाएगी।

यह ख़बर भी पढ़िये। 👉👇🙏💐

उत्तराखंड में मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं फार्मा कंपनियां, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में फार्मा कंपनियों की भरमार ,6 महीने में 55 दवाओं के सैंपल हुए फेल।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र के दिगांस गांव निवासी सुनीता देवी ने अपने पति जितेंद्र राम के साथ मारपीट करने के बाद नाजुक अंग को काटकर हत्या कर दी थी.मृतक के भाई पूरन राम की तहरीर पर राजस्व पुलिस में सुनीता देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

यह ख़बर भी पढ़िये। 👉👇🙏💐

खटीमा- दोहरे हत्याकांड में सात आरोपी दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,हत्याकांड में 13 लोग थे नामजद,नाबालिग आरोपियों का मामला अभी भी विचाराधीन।

मामले की विवेचना में पता चला कि सुनीता का किसी युवक से दोस्ती थी जिसको लेकर पति नाराज था।इसका विरोध करने पर उसने पति की हत्या कर दी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह परीक्षित कराए गए।

यह ख़बर भी पढ़िये। 👉👇🙏💐

बनबसा-समुदाय विशेष के युवक ने नाबालिग दलित युवती से किया दुष्कर्म,बनबसा पुलिस ने एसओजी की मदद से आरोपी को कुछ ही घंटो में मुक्तेश्वर नैनीताल क्षेत्र से धर दबोचा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषसिद्ध करते हुए सुनीता देवी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषसिद्ध को पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।धारा 201 के अपराध के लिए सात वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह ख़बर भी पढ़िये। 👉👇🙏💐

गस्ती दल का दरोगा पिटता रहा और टीम देखती रही, पीड़ित ने साझा की पीड़ा; कहा- महिलाकर्मियों को भी नहीं बख्शा गाड़ी में छुपकर जान बचाई, जमकर की मारपीट।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषसिद्ध की ओर से यदि अर्थदंड की धनराशि जमा की जाती है तो 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक की पुत्री को दी जाएगी।

यह ख़बर भी पढ़िये। 👉👇🙏💐

दुल्हन के परिजनों ने रिसेप्शन पार्टी में पहुंचकर दूल्हा-दुल्हन से जमकर की मारपीट ,कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज।

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

चार दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर 19 वीं गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 की अंड़र 14 एवं अंड़र-19 में नोजगे पब्लिक स्कूल हैप्पी की कबड्डी टीम ने जीते दो स्वर्ण पदक, नोजगे की कबड्डी टीम का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन।

मदरसे में बच्चियों को पोर्न फिल्म दिखाकर अश्लील हरकत मामले में गरमाया माहौल,आरोपी  मौलवी के खिलाफ पैरवी कर रहे युवक के घर पर हुआ हमला, फायरिंग में 7 लोग घायल,भारी फोर्स तैनात, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।