खटीमा- दोहरे हत्याकांड में सात आरोपी दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,हत्याकांड में 13 लोग थे नामजद,नाबालिग आरोपियों का मामला अभी भी विचाराधीन।

खटीमा- दोहरे हत्याकांड में सात आरोपी दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,हत्याकांड में 13 लोग थे नामजद,नाबालिग आरोपियों का मामला अभी भी विचाराधीन।

 

खटीमा। प्रेम प्रसंग के चलते 23 नवंबर 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने सात लोगों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 13 लोगों को पीड़ित ने नामजद किया था, जबकि तीन को पुलिस ने चार्जशीट में आरोपी बनाया था। दो आरोपियों की न्यायालय में चल रहे वाद के दौरान मौत हो गई, जबकि दो लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। दो लोगों को कोर्ट द्वारा तलब नहीं किया गया। तीन लोगों ने स्वयं को नाबालिग बताया है। इसमें दो का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। एक ने स्वयं को नाबालिग सिद्ध कर दिया है। इसके चलते नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में चलेगा।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/21569

बड़ी बगुलिया निवासी शिव शंकर ने झनकईया थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया था कि 23 नवंबर 2011 को आरोपियों ने राजकिशोर पुत्र शिव शंकर, उपेंद्र पुत्र रामरक्षक निवासी बड़ी बगुलिया को अपने घर फोन कर बुलाया था। उन्हें शक था कि दोनों युवकों का उनकी दो पुत्रियों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरोपियों ने धारदार हथियार से और गला दबाकर दोनों युवकों की हत्या कर दी। मामले में 24 नवंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें अमर, विदेशी, अजय, परदेशी, दीनानाथ, सतेंद्र, रामाधार, रामाज्ञा, करन यादव, मोहन और तीन नाबालिग निवासी बड़ी बगुलिया सहित 13 लोग नामजद किये थे।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/21226

पुलिस ने इस मामले में 21 फरवरी 2012 को जब आरोप पत्र दाखिल किया तो तीन लोगों को और आरोपी बनाया। इसमें प्रभुनाथ, मुन्ना लाल निवासी ऊंची बगुलिया, पंचानंद निवासी सिसैया बंधा को 304, 201 आईपीसी में निरुद्ध किया गया। इसके बाद न्यायालय द्वारा एफआईआर में नामित आरोपी अजय कुमार, रामाधार, सतेंद्र, विदेशी, दीनानाथ, अमरनाथ, परदेशी, तीन नाबालिग को सह अभियुक्त बनाया गया। न्यायालय ने पाया कि इन आरोपियों को 302, 201 आईपीसी का मुजरिम बनाया जाए।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/21372

गुरुवार को अपर जिलाएवं सत्र न्यायाधीश मुंडे ने आरोपी अजय कुमार, रामाधार, सतेंद्र, विदेशी, दीनानाथ, अमरनाथ, परदेशी को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास, दस-दस हजार का जुर्माना और धारा 201 आईपीसी में सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार जुमनि से दंडित किया है। मामले में 19 गवाह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने पेश किए। दो आरोपियों प्रभुनाथ, रामाज्ञा की वाद के दौरान मौत हो चुकी है। पंचानंद और मुन्ना लाल को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। जबकि करन यादव, मोहन को न्यायालय ने तलब नहीं किया।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/21472

नाबालिग आरोपियों का मामला अभी भी विचाराधीन

खटीमा। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान एक आरोपी के प्रार्थना पत्र और साक्ष्यों के आधार पर उसे नाबालिग घोषित किया गया। इसका मामला बाल न्यायालय में चलेगा। इसके अलावा दो अन्य ने स्वयं को नाबालिग सिद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है।13 लोग नामजद किए गए थे।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/21551

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

उत्तराखंड का एनएच-74 घोटाला फिर चर्चाओं में, PCS अधिकारी के ठिकानों पर ED की छापेमारी, 211 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला,जानिए कब क्या हुआ और कैसे 2 आईएएस 5 पीसीएस समेत 30 कर्मियों की हुई थी गिरफ्तारी।

हाईकोर्ट हैरान: ये कैसा महंत, विवाह एक से, लिव इन दूसरी के साथ और तीसरी को छेड़ने पर जेल में बंद,हाई कोर्ट ने मंदिर के महंत की हरकतों पर जताई नाराजगी, प्रबंधन की निगरानी करेगी बीकेटीसी, महंत व उनके चेलों की आवाजाही पर लगाई रोक।

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने कहा हमारी मंशा पंचायत चुनाव टालना नहीं, नियमों का पालन जरूरी, सरकार ने पेश किया आरक्षण रोस्टर,चुनाव पर संशय बरकरार, हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को होगी सुनवाई।

प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान,अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, जन शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-मुख्यमंत्री धामी।