मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला, चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, लागू होंगे कड़े कानून,पढ़िये मंत्रिमंडल के बड़े फैसले।
देहरादून ( उत्तराखंड ) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जुलाई महीने की पहली धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष में संपन्न हो गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक श्रीमती शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी।
बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया। वहीं, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया।बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए।
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वहीं, निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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देखिये मंत्रिमंडल के बड़े फैसले।
कार्मिक विभाग- विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन।
सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।
नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी।
हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति।
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किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। धर्मस्व विभाग जल्द तैयार करके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाएगा।
सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विवि में खोलने की सहमति बनी।
पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण देगा।
विधानसभा सत्र अगस्त में होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया।
औद्योगिक विकास – सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा।
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स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।
50% तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था। जिसमें अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई है।
एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।
सचिवालय प्रशासन- पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा।
उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।
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वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन।
उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को अनुमोदन।
यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी करेंगे। 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग- मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती रजिस्ट्रेशन चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे।
ओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया।
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एडमिशन चार्ज- जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया।
प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया।
एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा।
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लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे। पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देय होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी।
इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।
शिक्षा विभाग – विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित हैं। उनके संचालन को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन की मजूंरी।
एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया।
उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa