हाइकोर्ट-शोध संस्थान के 100 से अधिक आवासीय भवनों को नियम विरुद्ध आवंटन मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश,रिपोर्ट तलब।

हाइकोर्ट-शोध संस्थान के 100 से अधिक आवासीय भवनों को नियम विरुद्ध आवंटन मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश,रिपोर्ट तलब।

नैनीताल -उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की स्थित सिंचाई शोध संस्थान के 100 से अधिक आवासीय भवनों को गैर निवर्तमान घर से सम्पन्न व्यक्तियों, पूर्व विधायकों, मेयरों और कई राष्ट्रीय पार्टियों के मंडल प्रभारियों को किराए पर बाजार मूल्य से न्यूनतम दर पर दिए जाने के मामले में सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 18 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि यह आवंटन किस नीति के तहत हुए हैं और यदि यह नीतिगत निर्णय के विरुद्ध हैं तो मकानों का नियमविरुद्ध आवंटन करने वाले अधिकारीयों के खिलाफ राज्य सरकार तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही कर 18 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करें।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/19881

मामले के अनुसार विधि के छात्र रितिक निषाद ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि सचिव सिंचाई, अधिशासी अधिकारी सिंचाई शोध संस्थान रुड़की व सचिव हाउसिंग अलॉटमेंट कमेटी और सिंचाई शोध संस्थान रुड़की ने 2004 से 2021-22 तक गैर सरकारी व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं,एल.आई.सी. कर्मियों, राजस्व, वन, व्यापार कर कर्मचारियों आदि को मकानों के आवंटन किए।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/19960

जिसमें हरिद्वार जिले के कई विधायकों जिनमें मदन कौशिक, प्रणव सिंह चैम्पियन, कुंवर दिव्य प्रताप सिंह चैम्पियन, प्रदीप बत्रा, फुरकान अहमद, सरबत करीम अंसारी, अमरीश कुमार, फिरदौश, ब्रह्म दत्त त्यागी, पुलिस अधिकारी टी सी मंजूनाथ, संयुक्त सचिव ऊर्जा दिल्ली विनोद कुमार मित्तल, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरिद्वार मीनाक्षी, अधिवक्ता अरविंद गौतम, श्यामबीर, आशीष सैनी जैसे कई नाम प्रमुख हैं। इनमें से कई लोगों ने आवास किराया भी जमा नहीं किया है।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/20058

जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि इन लोगों को किस नीति के तहत मकान आवंटित किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी ।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/20099

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

उत्तराखण्ड एसटीएफ एंव ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने नकली दवा गिरोह का किया भंडाफोड, भारी मात्रा में टैबलेट्स और कच्चा माल बरामद, कई राज्यों तक फैला नकली दवाओं का कारोबार, मामले में तीन गिरफ्तार।

जानलेवा थप्पड़: आत्महत्या या क्या; बीजेपी नेता के बेटे की मौत से बवाल, स्थानीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन,विधायक और मेयर समेत कई नेता पहुचे धरने में,चौकी प्रभारी और कांस्टेबल लाइन हाजिर, पुलिस बोली- नशेड़ी था