जानलेवा हमले के मामले मे आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा व दस हजार रूपये का जुर्माना।

जानलेवा हमले के मामले मे आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा व दस हजार रूपये का जुर्माना।

 

खटीमा। अपर सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने दो साल पूर्व जान से मारने की नीयत से हुए जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा व दस हजार रूपये का जुर्माना ठोका है।

सितारगंज के पहाड़ी उकरौली निवासी सुनीत प्रताप ने कोतवाली सितारगंज में 19 फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही कुंवर पाल कश्यप ने उसे और उसके साथी को जान से मारने की नियत से चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कुंवर पाल कश्यप के खिलाफ धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। जिसमें पुलिस ने 30 मई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मुंडे ने आरोपी कुंवर पाल कश्यप को 12 जनवरी 2024 दोष सिद्ध होने पर धारा 307 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रूपये जुर्माना ठोका है।

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uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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