नाबालिग छात्रा से दुराचार के दोषी एनसीसी प्रशिक्षक दीपक सिंह नेगी को 25 साल के कठोर कारावास व एक लाख के अर्थदंड की हुई सजा।
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज की अदालत ने 16 साल की नाबालिग से दुराचार के दोषी एनसीसी के प्रशिक्षक दीपक सिंह नेगी को 25 साल के कठोर कारावास व 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 5 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।गंगोलीहाट तहसील के एक गांव की कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ एनसीसी के प्रशिक्षक दीपक सिंह नेगी ने फरवरी 2022 से नवंबर 2022 तक डरा घमकाकर कई बार दुराचार किया। उसने दोनों के फोटो इंस्टाग्राम में भी डाल दिए। पीडिता के भाई के इन फोटो को देखने के बाद मामला खुला। जिसके बाद मामले में पीडिता ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई।
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उसने बताया कि एनएसीसी के छात्र छात्राओं के ग्रुप बनाकर एनसीसी के प्रशिक्षक नेगी ने पहले उसका नंबर लिया,फिर फोन कर अश्लील बातें की। बाद में एक दिन बाइक में घर छोड़ने की जिद कर गधेरे में दुराचार कर फोटो बना ली। कहा कि वह इस घटना के बाद जान से मारने की धमकी देकर कई बार उससे दुराचार करता रहा। प्रकरण में 13 जनवरी 2023 को गंगोलीहाट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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यह मामला न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो में चला। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने एनसीसी के प्रशिक्षक दीपक सिंह नेगी को दोषी करार दिया। उन्होंने भादवि की धारा 376 में उसे 25 साल के कठोर कारावास व 1लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्मान न देने पर 5 साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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धारा 354 क के तहत तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड, जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।धारा 506 के तहत उसे 7 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्मान न देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में पीडिता की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत ने पैरवी की।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa