बड़ी खबर -शिक्षा विभाग में 400 शिक्षकों के होने है अंतरमंडलीय तबादले,प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन करेगा दाखिल।

बड़ी खबर -शिक्षा विभाग में 400 शिक्षकों के होने है अंतर मंडलीय तबादले,प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन करेगा दाखिल।

 

देहरादून-(उत्तराखंड )प्रदेश में शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। शासन विभाग में 400 शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने वाला। विभाग ने इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अधिकृत किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।


मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राजकीय शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की मांग की जा रही थी। शिक्षकों की मांग को देखते हुए शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की धारा 27 के तहत अनुमति मिलने के बाद इन शिक्षकों के एक से दूसरे मंडल में तबादले हो सकेंगे। तबादलों के लिए सहायक अध्यापक एलटी के दोनों मंडलों से उन शिक्षकों के नाम लिए जाएंगे। जिन शिक्षकों की कम से कम तीन साल की एक मंडल में सेवा पूरी हो चुकी है।

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बताया जा रहा है कि धारा 27 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो 200 शिक्षक गढ़वाल से कुमाऊं और इतने ही शिक्षक कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में तबादला पा सकेंगे। हालांकि, सहायक अध्यापक एलटी को राज्य संवर्ग किए जाने का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा जा सका है। विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया जाना था जो अब तक नहीं हो पाया है। वहीं प्रमोशन को लेकर विभाग ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है।

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शिक्षा विभाग में तदर्थ और सीधी भर्ती के शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद के चलते शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगी है। जिससे 2250 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति लटकी है। ऐसे में विभाग द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया है कि मामले में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए। अनुमति मिलने पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा।

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