चंपावत जिले के बनबसा थाना में दर्ज मामले पर कांग्रेस नेता आनंद सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, मामले में जारी रहेगी जांच।

चंपावत जिले के बनबसा थाना में दर्ज मामले पर कांग्रेस नेता आनंद सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, मामले में जारी रहेगी जांच।

 

नैनीताल: कांग्रेस नेता आनंद सिंह मेहर को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के बनबसा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, मामले की जांच जारी रहेगी और आरोपी को जांच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करना होगा।

जानकारी के अनुसार, 2 सितंबर 2025 को बनबसा के एक भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी की तहरीर पर आनंद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि सिंह ने बाढ़ की स्थिति के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई, जिससे समाज में अशांति और भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस नेता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को भड़काने और विभिन्न विभागों व प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तियों पर निराधार आरोप लगाने का काम किया। पुलिस ने यह मामला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 353(1)(बी) व 353(2) के तहत दर्ज किया था।

आनंद सिंह ने गिरफ्तारी से बचने और प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच प्रभावित नहीं होगी और याचिकाकर्ता को हर बार जांच में सहयोग करना होगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 तय की है और सभी संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने अपने वीडियो में क्षेत्र में आई बाढ़ के लिए अवैध खनन और सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा खनन माफिया से वसूला जाना चाहिए।

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