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विद्यालयी शिक्षा में ब्लाक संसाधन समन्वयक(बीआरसी) और सीआरसी पर राज्य के स्थायी निवासियों को ही दी जायेगी नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण का लाभ।

विद्यालयी शिक्षा में ब्लाक संसाधन समन्वयक(बीआरसी) और सीआरसी पर राज्य के स्थायी निवासियों को ही दी जायेगी नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण का लाभ।

 

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा में ब्लाक संसाधन समन्वयक (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी।केंद्र सरकार के मानकों पर 955 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। नियुक्तियों में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालयी शिक्षा में ब्लाक संसाधन समन्वयक (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी।

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केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार, इन पदों को संविदा के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। बताया, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने बीआरसी के 285 पद और सीआरसी के 670 पद मंजूर किए हैं।

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पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण होगा मान्य
इन पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने मानक तय किए हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार बीआरसी और सीआरसी की नियुक्तियां हो रही हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग से ही प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दी जाती थी। नियुक्तियों में एससी को 19 प्रतिशत, एसटी को चार प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मान्य होगा।

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भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सवाल किया कि ब्लाक और जिला स्तर पर स्थानीय लोगों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाए। इससे नियुक्ति के बाद तबादलों के लिए सिफारिश नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी हो नियमावली में संशोधन किया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा प्रावधान करने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सभी विभागों की नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा।

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uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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