सुप्रीम कोर्ट ने दिया उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग को झटका…उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर दो लाख की पेनाल्टी, दोहरी मतदाता सूची मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आयोग की याचिका।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई लापरवाही पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया!
उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पर पंचायत चुनाव में लापरवाही के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना लगाया है। आयोग ने दोहरी मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था जहाँ कोर्ट ने आयोग की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, मामला पंचायत चुनावों में दोहरी मतदाता सूची से जुड़ा है। जांच में 700 से अधिक ऐसे प्रत्याशी पाए गए थे, जिनके नाम अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज थे और वे चुनाव लड़कर विजयी भी घोषित हुए। चुनाव के समय ही इस गड़बड़ी पर सवाल उठे थे, लेकिन आयोग ने नियमों की अनदेखी कर दोहरी सूची वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतरने की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड चुनाव आयोग ने ग्रामीण लोकल बॉडी ( पंचायत चुनाव ) में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिनका नाम दो या ज़्यादा जगह वोटर लिस्ट में शामिल था! हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 के Section 9(6) और 9(7) के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किया जाये।
लेकिन उत्तराखंड चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के निर्देश को ही मानने से मना कर दिया।और लोगों को दो दो जगह वोटर होने के बावजूद चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी! इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ही पेनल्टी लगा दी है।