कैबिनेट बैठक में इन छह प्रस्तावों पर लगाई धामी सरकार ने लगाई मुहर, दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर राशि बढ़ाई, उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी।

कैबिनेट बैठक में इन छह प्रस्तावों पर लगाई धामी सरकार ने लगाई मुहर, दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर राशि बढ़ाई, उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी।

 

DHAMI CABINET MEETING प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। महक नीति 2026 से 2036 तक योजना चलेगी. 91 हजार किसानों को इससे लाभ मिलेगा। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे।

उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी। जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमरु से परफ्यूम भी तैयार किया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अधिक पसंद आया था।ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सगन्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सगन्ध खेती को स्थापित किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। बताया कि कैबिनेट निर्णय

01 – कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 – 2036 का प्राख्यापन, इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्य्म रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे उपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

02 – विद्यालयी शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में पी एम ई विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पी एम ई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने हेतु न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक (पदेन) 01 पद, उप निदेशक (पदेन) 01 पद, सहायक निदेशक (पदेन) 01 पद, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक (पदेन) 01 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स 01 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) 01 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) 01 पद एवं MTS (Multy Task Staff) / चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) 01 पद, कुल 08 पद सृजित किए जाएंगे। उक्त कार्मिकों को मानदेय इत्यादि पर कुल वार्षिक लगभग रू0 10,56,000/- (रूपये दस लाख छप्पन हजार मात्र) व्ययभार प्रस्तावित है।

03 – आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार रू0 2785.07 लाख (रू० सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र) को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा
मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु प्राविधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता में सितम्बर 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एन.आई.ओ.एस. द्वारा दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से कराये गये सेवारत डी०एल०एड० प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।

05 – समाज कल्याण
समाज कल्याण विभागान्तर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनायें (यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्तता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना, अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) संचालित हैं।
चूंकि विभागान्तर्गत वर्तमान में दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान सहायता राशि रू0 50,000/- निर्धारित है। इसी क्रम में अन्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि रू0 50,000/- की भाँति ही दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रू0 25,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- कर दर गई है।

06 –कारागार प्रशासन
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान बंदीरक्षक के दो, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक एक पदों को मंजूरी प्रदान की गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी।

 

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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