चमोली में NH के अधिशासी अभियंता ने DM और CDO को तहसील दिवस में दी खुली चुनौती -FIR कराना हो तो कराओ, मौके पर नहीं जाऊंगा……📹📹 देखिए वीडियो।
उत्तराखंड में विभागीय अफसरों मनमर्जी पर उतर आए हैं। अभी पौड़ी में एनएच के अधिशाषी अभियंता पर लापरवाही बरतने में एफआईआर का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब चमोली में भी NH के अधिशाषी अभियंता ने डीएम और सीडीओ को खुली चुनौती दे डाली कि एफआईआर करानी है तो कराओ, मैं साइट पर नहीं जाऊंगा।
गैरसैंण: चमोली जिले में गैरसैंण विकासखंड के सभागार में तहसील दिवस पर एक गजब का वाक्या देखने को मिला। जनप्रतिनिधि की शिकायत पर NH के अधिशासी अभियंता तैश में आ गए. अधिशासी अभियंता ने सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) और जिलाधिकारी को यहां तक कह दिया है कि चाहें तो वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते है। अधिशासी अभियंता के इस रूप के सामने दोनों अधिकारी सीडीओ और जिलाधिकारी बेबस नजर आए। इसके अलावा एक अन्य मामले में डीएम ने दो अधिकारियों पर FIR भी दर्ज कराई है।
जानिए क्या था पूरा मामला: दरअसल, मंगलवार 16 सितंबर को गैरसैंण विकासखंड में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। तहसील दिवस न सिर्फ सीडीओ और जिलाधिकारी के अलावा तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व जनता भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लेकर तहसील दिवस में पहुंचे थे।
बताया जा रहा है कि इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कोठा वार्ड सुरेश कुमार बिष्ट, ग्राम प्रधान रंगचोणा मनोज नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख लीलाधर जोशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र आर्य, प्रधान अमरदीप व प्रधान सुरेंद्र नेगी ने दिवालिखाल से पांडुवाखाल तक सड़क की खस्ताहाल स्थिति व नालियों का निर्माण कार्य न किये जाने को लेकर सवाल किया। साथ ही उन्होंने इसके लिए NH के अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए। तभी तहसील दिवस में मौजूद NH के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय जनप्रतिनिधियों पर ही बिफर पड़े।
वहीं मामले को शांत करते हुए सीडीओ और जिलाधिकारी संदीप तिवारी अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय को मौके पर जाकर सड़क की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए, लेकिन अधिशासी अभियंता पांडेय ने सीडीओ और जिलाधिकारी संदीप तिवारी को साफ कहा कि वो मौके पर नहीं जा सकते हैं. उन्हें देहरादून जाना है।
अधिशासी अभियंता पांडेय के इस रवैये पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए बात न मानने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही. जिस पर अधिशासी अभियंता पांडेय ने तैश में आकर सीडीओ व डीएम से कहा कि
आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर लीजिए, लेकिन मैं मौके पर नहीं जा सकता हूं, मुझे देहरादून जाना है।
हालांकि बाद में जब जनप्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता पांडेय के रवैये के विरोध किया तो वो मौके पर सड़क की स्थिति का जायजा लेने गए। अधिशासी अभियंता के इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ जनप्रतिनिधियों में रोष देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अधिकारी के इस प्रकार के व्यवहार की शिकायत करने की बात कही है।
इस पूरे मामले को लेकर जब जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
NH के अधिकारी ने आवेश में आकर इस प्रकार की बात बोली है, जिसके बाद वो जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर गए हैं। उन्हें आशा है कि वो जनता की समस्याओं का निस्तारण अवश्य करेंगे।
दो अधिकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर: वहीं दूसरी ओर ब्रिडकुल के एई की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. साथ ही विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने और आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित होने पर सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा (पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल) के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. दोनों अधिकारियों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा दर्ज किया गया।
एई व जेई पर भी आपदा एक्ट में मुकदमा
तहसील दिवस के दौरान ब्रिडकुल के एई की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित होने पर सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा (पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल) के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। नैणी के ग्रामीणों की ओर से पूर्व प्रधान गजेंद्र सिंह रावत द्वारा कुछ निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि आपत्ति वाले कार्यों की सूची प्रस्तुत की जाए ताकि जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
थाना गैरसैंण के एसआई सुमित खुगसाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता आशीष मलेठा (पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल) के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। दोनों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005, धारा 51 (B), 56 और 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एसडीएम गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa





