खटीमा-अनियमितताओं की शिकायत को पहुंचे ठेकेदार पर जानलेवा हमले में तत्कालीन जेई को सात साल की जेल,15 हजार का लगाया अर्थदंड।

खटीमा-अनियमितताओं की शिकायत को पहुंचे ठेकेदार पर जानलेवा हमले में तत्कालीन जेई को सात साल की जेल,15 हजार का लगाया अर्थदंड।

फाइल फोटो मृतक – ठेकेदार इकशाद अहमद पटौदी

खटीमा ( उधम सिंह नगर )नगरपालिका के तत्कालीन जेई रावेन्द्र सिंह को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। मामला अप्रैल 2021 का है। जहां सितारगंज नगरपालिका के ठेकेदार रहे इकशाद अहमद पटौदी नगरपालिका में हो रही अनियमितताओं की शिकायत लेकर जेई के पास गए थे। इससे नाराज होकर नगरपालिका जेई आपा खो बैठे और उन्होंने इकशाद अहमद पटौदी पर हमला कर दिया। केस के दौरान पटौदी का निधन हो चुका है।

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अपर सेशन न्यायाधीश मंजु सिंह मुंडे की अदालत में चार साल चले मामले में तत्कालीन जेई रावेंद्र सिंह को दोषी पाया गया। रावेंद्र को आईपीसी 1860 की धारा 307 की धारा में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 15000 का अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास जबकि धारा 324 में दो वर्ष का सश्रम कारावास पांच हजार रुपये जुर्माना,धारा 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं साथ चलेंगी। कोर्ट ने जेई को हल्द्वानी जेल भेज दिया है। हालांकि, पीड़ित ठेकेदार इकशाद अहमद पटौदी का केस चलने के दौरान निधन हो चुका है।

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