योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं।उत्तरखंड सरकार ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस किया रद्द।???????? पढ़िये आखिर क्यों ।

योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं।उत्तरखंड सरकार ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस किया रद्द।???????? पढ़िये आखिर क्यों ।

पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्वासारि गोल्ड, ब्रोंकोम, दृष्टि आई ड्रॉप व मधुग्रिट भी शामिल है।

नई दिल्ली। भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अवमानना का सामना कर रहे योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं।उत्तरखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/18898

इससे पहले, पतंजलि द्वारा जारी भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव की कंपनी के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऐक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, पतंजलि दृष्टि आईड्रॉप सहित 14 उत्पादों के उत्पादन लाइसेंस रद्द किए हैं। हलफनामे के मुताबिक, 10 अप्रैल 2024 को राज्य के तीन प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से राज्य में संचालित सभी दवाओं की फैक्ट्रीज को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऐक्ट में उल्लिखित रोगों से संबंधित विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी नियमों की अनदेखी हो रही थी।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/18890

उत्तराखंड सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राज्य औषधि लाइसेंसिंग अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार द्वारा पतंजलि और दिव्य फार्मेसी को औषधियों के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर चेतावनी/नोटिस दिया गया था। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद दोनों कंपनियों का 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द किया गया है। चेतावनी आदेश का पालन नहीं करने, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी द्वारा जारी भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 16 अप्रैल को हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी / ड्रग इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया है। इसपर 10 मई को सुनवाई होगी।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/18874

पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। जिसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी की ओर से नियामक को दी गई जानकारी के अनुसार, उसे जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से मिले नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

यह ख़बर भी पढ़िये।????????????????

https:/archives/18815

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं का हंगामा, कुलपति कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, बैठक से छात्र प्रतिनिधियों को बाहर रखने पर भड़के छात्र, हवा में पेट्रोल उछालकर जताया विरोध।