हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कार्रवाई 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल,शहर में लगा कर्फ्यू, दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के दिये डीएम ने आदेश।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए नमाज स्थल और मस्जिद तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें 50 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गए।
उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया, जिसको लेकर शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है। कार्रवाई के दौरान हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोल भी छोड़ने पड़े।
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पथराव की सूचना के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने शुरू कर दिए थे। अंधेरा होने से पहले ही हल्द्वानी का बाजार लगभग बंद हो गया था। स्थानीय लोगों ने मस्जिद और मदरसे को तोड़ने का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद नगर निगम की जेसीबी भी तोड़ दी। इससे करीब 15 मिनट तक काम रुका रहा। इस बीच दूसरे जिलों से और फोर्स बुला ली गई। बनभूलपुरा में धार्मिक स्थल को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान हुए बवाल से बाजार में भी अफरातफरी मच गई।
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बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में नगर निगम की टीम ने बृहस्पतिवार को अवैध मस्जिद और मदरसा तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। मगर इसका विरोध कर रहे लोगों ने पथराव कर दिया। मामला आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंच गया।हालांकि शाम 4 बजे पुलिस फोर्स के पहुंचने से पहले ही बनभूलपुरा क्षेत्र की दुकानें बंद हो गई थी। वहीं बवाल की सूचना पर शाम करीब साढ़े 4 बजे ताज चौराहे से लगे मीरा मार्ग, रेलवे बाजार, नया बाजार लाइन की दुकाने एकाएक बंद होने लगी।
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इसे देखते हुए बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दुकानों में मौजूद ग्राहकों को भी दुकानदार वापस घर भेजने लगे और सामान जल्दी अंदर करने लगे। शाम साढ़े 5 बजे तक पटेल चौक, सदर बाजार, लोहार लाइन, सब्जी मंडी, बर्तन बाजार सहित अन्य बाजारों की दुकानें भी बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर मंगल पड़ाव क्षेत्र में भी बवाल की सूचना पर अधिकतर दुकानें बंद हो गई थी। इस दौरान उनकी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ झड़प हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से पुलिस पर पथराव किए। जेसीबी मशीन पर भी पथराव किया गया, जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए।
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बता दें कि, बीते कई दिनों से प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम सरकारी जमीनों पर बने अवैध भवनों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। गुरुवार को भी प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में पहुंची। इस दौरान यहां अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया।
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हल्द्वानी नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे के संचालकों को नोटिस भेजा था, नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने मस्जिद और मदरसे से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
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आदेश — वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवम् नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव/आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।
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अतः कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मैं, वन्दना, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णत बन्द (कर्फ्यू) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ :-
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1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
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यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्याहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
यह आदेश आज दिनांक 08-02-2024 को रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa