बड़ी खबर–हाईकोर्ट : टनकपुर महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा पर हाई कोर्ट ने लगायी रोक।
ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने टनकपुर कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने छात्रसंघ के सभी पदों पर पोलिंग की अनुमाती देते हुए अध्यक्ष को छोड़ अन्य में काउंटिंग कर घोषणा करने को कहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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वही इस मामले में उपजिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी ने बताया कि टनकपुर डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा नहीं होगी। हाईकोर्ट के मौखिक निर्देश के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया को बंद लिफाफे में रखा जाएगा। बता दें कि एनएसयूआई कर्मियों ने हाईकोर्ट में नामांकन प्रक्रिया में कॉलेज प्रशासन पर अध्यक्ष पद पर धांधली के आरोप में स्टे की अपील की थी। जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एनएसआईयूआई से अध्यक्ष पद में भास्कर जोशी और राजेंद्र प्रसाद कोहली ने दावेदारी की थी, जिनका कॉलेज प्रशासन ने नामांकन रद्द किया था। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के हर्षित शर्मा एकमात्र प्रत्याशी रह गए थे। ऐसे में उनका निर्विरोध निर्वाचन तय था।
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एनएसयूआई के प्रत्याशी भास्कर जोशी की तरफ से हाईकोर्ट में नामांकन अवैध घोषित किए जाने के खिलाफ रिट याचिका लगाई गई। अधिवक्ता ममता बिष्ट और सिद्धार्थ जोशी ने यह याचिका कोर्ट में फाइल की। भास्कर जोशी से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महा अधिवक्ता विजय बहादुर नेगी ने बहस में कोर्ट को बताया कि नामांकन अवैध घोषित किया जाना गलत है और विधि के संविधानों के विपरीत है और सिर्फ प्रत्याशी को बाहर करने के लिए किया गया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है की जब तक रिट याचिका का फैसला नहीं आ जाता तब तक अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम घोषित नही किए जाएंगे।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa