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सैल टैक्स विभाग की ” वन टाइम सेटलमेंट स्कीम “का बकाएदार उठाए लाभ पुराने बकाया देय पर अर्थ दंड और ब्याज माफ

सैल टैक्स विभाग की ” वन टाइम सेटलमेंट स्कीम “का बकाएदार उठाए लाभ पुराने बकाया देय पर अर्थ दंड और ब्याज माफ

खटीमा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत सैल टैक्स के 77 करोड़ से अधिक के बकाएदार लाभ ले सकते हैं। स्कीम के तहत पुरानी बकाया राशि जमा करने पर उस राशि का ब्याज और अर्थदंड नहीं लिया जाएगा।


सैल टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर वीर सिंह ने स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि खटीमा सर्किल में लगभग दो हजार कस्टमर हैं। 77 करोड़ बकाएदारों में 20 बड़े बकाएदार हैं। सरकारी की ओर से व्यापारियों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 लागू की गई है। स्कीम में पुरानी बकाया राशि जमा करने पर देय ब्याज अर्थदंड की माफी होगी।

वहीं सेलटैक्स विभाग खटीमा केडिप्टी कमिश्नर वीर सिंह ने यह भी बताया कि बकाएदारों में लगभग साढ़े पांच करोड़ की रिकवरी का मामला न्यायालय में चल रहा हैं। उन्होंने स्कीम का लाभ न लेने और बकाया अदा न करने वाले बकाएदारों की आरसी काटी जाएंगी। जिसके तहत कुल बकाया अदा करने पर राजस्व विभाग अपना खर्चा भी बकाएदारों से वसूल करेगा। डिप्टी कमिश्नर सिंह ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लाभ लेने की अपील की है।

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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