फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक को अदालत ने तीन वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा।

फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक को अदालत ने तीन वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा। जसपुर(उधम सिंह नगर) फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाले को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा … Continue reading फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक को अदालत ने तीन वर्ष की कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा।